मादक पदार्थ गिरोह के सदस्य की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली, नगर संवाददाता: दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अंतरराज्यीय मादक पदार्थ गिरोह के एक कथित सदस्य की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि उसके कई साथियों के पास से कुल 117 किलोग्राम अफीम बरामद हुई थी। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि कॉल संबंधी रिकॉर्ड की जानकारी (सीडीआर) भी दर्शाती है कि आरोपी राम कुमार गुप्ता सह आरोपी और पूरे मामले के कथित सरगना जगन्नाथ राय के लगातार संपर्क में था।

न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने कहा कि इस मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी गुप्ता की भूमिका केवल एक किलोग्राम अफीम की बरामदगी तक सीमित है। आरोपों के अनुसार वह बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर देश के विभिन्न हिस्सों में नशीले पदार्थों की आपूर्ति करने में उसकी अहम भूमिका है।

गुप्ता ने जमानत याचिका दायर करके कहा था कि वह 27 सितंबर, 2016 से न्यायिक हिरासत में है और उसके पास से एक किलोग्राम अफीम मिलने का आरोप है। अभियोजन ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि गुप्ता समेत गिरोह के विभिन्न आरोपियों से 117 किलोग्राम अफीम बरामद की गई थी।

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