नई दिल्ली, नगर संवाददाता: नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने अपने-अपने क्षेत्र के खान-पान की दुकानों, स्टाल और रेस्तराओं के हेल्थ लाइसेंस फीस में 100 रुपये से लेकर 1700 रुपये तक का इजाफा किया है। यह बढ़ोतरी एक अप्रैल से लागू मानी जाएगी।
एनडीएमसी के मुताबिक परिषद ने वर्ष 2021-22 के लिए हेल्थ लाइसेंस शुल्क में यह बढ़ोतरी की है। क्षेत्र में अलग-अलग व्यावसायिक गतिधियों जैसे होटल, रेस्तरां, कॉफी शॉप, लॉजिंग हाउस, मिठाई की दुकानें, दैनिक खाने-पीने योग्य सामान बेचने वाले छोटे स्टाल-कियोस्क आदि को चलाने के लिए लाइसेंस शुल्क में की जाने वाली यह बढ़ोतरी 23 अगस्त 2018 को परिषद की बैठक में किया गया था। इसी अनुसार इसे अब लागू कर दिया गया। इस निर्णय के मुताबिक छोटे कियोस्क-स्टाल, मदर डेयरी बूथ, वॉटर ट्राली आदि के लिए कोई वृद्धि नहीं की जा रही है। शेष श्रेणियों में न्यूनतम बढ़ोतरी 100 से लेकर 1700 रुपये वार्षिक तक है। इसमें पांच सितारा होटल शामिल नहीं हैं।