उचित मूल्य की दुकानों को जून का राशन हाथ से ही देने का निर्देश

नई दिल्ली, नगर संवाददाता: घर-घर जाकर राशन वितरण करने के मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली सरकार के मध्य जारी तनातनी के बीच दिल्ली खाद्य विभाग ने उचित मूल्य की दुकानों को (सीमापुरी को छोड़कर) जून का राशन लाभार्थियों को हाथ से ही (बिना बायोमेट्रिक सत्यापन के) वितरित करने का निर्देश दिया है। राशन का वितरण शुक्रवार से शुरू हो गया। बृहस्पतिवार को जारी आदेश में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के आयुक्त कार्यालय ने कहा, ‘‘सूचीबद्ध खाद्य वस्तुओं का जून माह का वितरण सर्किल-63 (सीमापुरी) को छोड़कर उचित मूल्य की दुकानों पर हाथ से ही (मैन्यूअली) किया जाए।’’ आदेश में कहा गया कि सर्किल-63 (सीमापुरी) में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन का वितरण केवल ई-पीओएस के माध्यम से ही ‘एक देश एक राशन कार्ड’ योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। राशन लाभार्थियों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इससे पहले सभी राशन कार्ड धारकों को कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से मई और जून का राशन मुफ्त में देने का फैसला किया था। दिल्ली ने ई-पीओएस का इस्तेमाल वर्ष 2018 के शुरुआत में ही खराब नेटवर्क की वजह से सत्यापित करने में समस्या और वास्तविक लाभार्थियों को बाहर करने की शिकायत के बाद बंद कर दिया था। ‘एक देश एक राशन कार्ड’ योजना में अगर व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड रखता है तो वह देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से महीने का राशन ले सकता है। अप्रैल महीने में दिल्ली खाद्य विभाग ने केंद्र की एक देश एक राशन कार्ड योजना सीमापुरी में प्रायोगिक तौर पर लागू की थी।

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