नोएडा, उत्तर प्रदेश, नगर संवाददाता: जिले के पांच हजार से अधिक वाहन मालिकों को राहत मिल गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून तक बढ़ा दिया है। पहले वैधता तारीख 31 मार्च तक थी। परिवहन विभाग में लोग वैधता अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे थे।
कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस और परमिट जैसे मोटर वाहन संबंधी दस्तावेजों की वैधता तारीख बढ़ा दी है। इनमें वे दस्तावेज शामिल हैं, जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को खत्म हो गई थी और लोग कोरोना के चलते नवीनीकरण नहीं करा सके थे। इससे पहले भी सरकार ने लोगों को राहत देते हुए कई बार वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाया है।
एआरटीओ प्रशासन एके पांडे ने कहा कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। दस्तावेजों की वैधता तारीख अब 30 जून तक मानी जाएगी। परिवहन विभाग के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है, ताकि जांच अभियान के दौरान लोगों को दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण का टाइम स्लॉट कम करने से अब प्रक्रिया के लिए लोगों को करीब 20 दिन बाद का टाइम स्लॉट मिल रहा है। ऐसे में लोग चिंतित थे कि एक अप्रैल से उन पर डीएल नवीनीकरण न कराने के कारण कार्रवाई होगी। एआरटीओ प्रशासन ने कहा कि परिवहन विभाग में भीड़ न एकत्रित हो और लोगों को दस्तावेजों के नवीनीकरण के लिए अधिक समय मिल सके, इसके लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।