आरोपी के खिलाफ गैरजमानती वारंट दस महीने बाद रद्द

नई दिल्ली, नगर संवाददाता: दिल्ली दंगे के एक आरोपी के खिलाफ जारी गैरजमानती वारंट को अदालत ने दस महीने बाद रद्द कर दिया है। दंगे के बाद से यह आरोपी फरार चल रहा था, जिसके खिलाफ पुलिस के आग्रह पर अदालत ने गैरजमानती वारंट जारी किया था। वहीं, अब आरोपी के आत्मसमर्पण कर देने के बाद उसके वकील के आग्रह पर अदालत ने वारंट को रद्द कर दिया है।

कड़कड़डूमा स्थित मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार की अदालत में आरोपी के वकील ने याचिका दायर कर कहा कि आरोपी पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुका है। लिहाजा, उसके खिलाफ जारी वारंट को रद्द कर दिया जाए। अदालत ने जांच अधिकारी से आरोपी के गिरफ्त में आाने की पुष्टि की। इसके बाद अदालत ने बचाव पक्ष की गैर जमानती वारंट को रद्द करने की याचिका को मंजूर कर लिया।

दरअसल, इस मामले के आरोपी पर गत वर्ष फरवरी में हुए दंगे में सक्रिय रूप से शामिल होने का आरोप है। पुलिस द्वारा एकत्र की गई सीसीटीवी फुटेज और अन्य दस्तावेजों के आधार पर इस व्यक्ति को दंगों में आरोपी बनाया गया था।

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