नई दिल्ली, नगर संवाददाता: सरकारी आवास खाली करने के नोटिस के खिलाफ दाखिल कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज की याचिका पर उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल तय की है। इसके साथ ही न्यायालय ने तीन अन्य प्रतिष्ठित कलाकारों को केंद्र सरकार द्वारा सरकारी आवास खाली करने के लिए जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने मोहिनीअट्टम नृत्यांगना भारती शिवाजी, कुचिपुड़ी नर्तक गुरु वी. जयराम राव (दोनों पद्मश्री से सम्मानित हैं) और बनारसी राव को याचिका वापस लेते की अनुमति दे दी। साथ ही कहा कि यदि सरकार उनके प्रतिवेदन पर विचार नहीं करती है तो वे दोबारा से याचिका दाखिल कर सकते हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने उनकी याचिका का निपटारा कर दिया। मामले की सुनवाई शुरू होते ही शुक्रवार को शिवाजी, जयराम राव और बनारसी राव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सेन ने कहा कि इस मसले पर सरकार की नई नीति है। सेन ने न्यायालय से कहा कि उनके मुवक्किल अधिकारियों से उनके प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए संपर्क करेंगे।
केंद्र सरकार ने पिछले साल अक्तूबर में कलाकारों, नर्तकों और संगीतकारों सहित 50 से 90 साल के उम्र के 27 प्रतिष्ठित हस्तियों को 31 दिसंबर, 2020 तक दिल्ली में स्थित सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया था।