कर्नाटक : 17 अयोग्य विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने दी चुनाव लड़ने की अनुमति

नई दिल्ली/नगर संवाददाता : सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस और जनता दल सेक्यूलर के 17 अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोग्य करार दिए गए 17 विधायक अब चुनाव लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अयोग्य ठहराए गए विधायकों के लिए कर्नाटक में 5 दिसंबर को उपचुनाव लड़ने का मार्ग प्रशस्त किया।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस्तीफा देने से विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार खत्म नहीं हो जाते हैं। अयोग्यता के मामले में विधायकों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का वह हिस्सा हटा दिया जिसमें कहा गया था कि ये विधायक 15वीं कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने तक अयोग्य ही रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष ने विधायकों की अयोग्यता पर फैसला अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया। इसलिए वे चुनाव लड़ सकते हैं। 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कर्नाटक में आने वाली 5 दिसंबर को 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, ऐसे में अयोग्य करार दिए जा चुके ये विधायक इन चुनावों में अपनी किस्मत आजमा सकेंगे।

विधानसभा स्पीकर द्वारा अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ सभी विधायक हाईकोर्ट गए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। इस लंबे ड्रामे के बाद कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी की सरकार गिर गई थी और भाजपा सत्ता में वापस लौट आई थी।

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