मोटर व्हीकल एक्ट, तेज हॉर्न बजाने पर 10 हजार का जुर्माना और जेल

नई दिल्ली/नगर संवाददाता : संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के अतंर्गत अब बेवजह लगातार तेज हॉर्न बजाना महंगा पड़ेगा। इसका उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपए तक जुर्माना लग सकता है। ऐसे वाहन मालिकों पर ट्रैफिक पुलिस लोगों की शिकायतों के आधार पर नजर रखेगी। वाहन मालिकों से पॉवर हार्न लगाने को लेकर जुर्माना भी वसूला जाएगा।

अब बेवजह हॉर्न बजाना महंगा पड़ सकता है। सरकार के इसको लेकर सख्ती कर दी है। अब बेवजह हॉर्न बजाने पर 10 हजार रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है तथा 3 माह की जेल तथा 3 माह के लिए लाइसेंस निरस्त भी हो सकता है।

और भी बदलाव: इसके अलावा सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में और भी बदलाव किए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में 3 बार फेल होने पर ड्राइवर को अधिकृत सेंटर से ट्रेनिंग कोर्स करना होगा। इसके बाद ही वह चौथी बार टेस्ट दे पाएगा। सरकार ने दिव्यांगों को भी लाइसेंस देने की अनुमति दे दी है। लेकिन यह लाइसेंस तभी मिलेगा, जब वे परिवहन विभाग के अधिका‍रियों को संतुष्ट कर सकेंगे।
जाम लगाना पड़ेगा महंगा: अगर आपने अपना वाहन ऐसी जगह पर रोका हो, जहां की जाम लगने का अंदेशा हो तो आपको 500 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है तथा वाहन में क्षमता से ज्यादा सवारी होने पर 200 रुपए प्रति सवारी जुर्माना देना होगा।

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