आज से बदल रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स, पेंशन से जुड़े बड़े नियम

नई दिल्ली/नगर संवाददाता : देश में आज 1 अक्टूबर 2019 से कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ने वाला है। बैंकिंग, जीएसटी, लाइसेंस के नियमों में सरकार ने बदलाव किए हैं, जो आज से लागू होने जा रहे हैं। जानिए कौनसे नियमों में होने वाला है बदलाव

एसबीआई के नियमों में होगा बदलाव: देश के सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक 1 अक्टूबर से कई नियमों में बदलाव करने जा रहा है। नए नियम के तहत बैंक की तरफ से निर्धारित मासिक एवरेज बैलेंस को मेंटेन नहीं करने पर जुर्माने में 80 प्रतिशत तक की कमी आ जाएंगी।

मेट्रो सिटी के खाताधारक के खातों में 1 अक्टूबर से मेट्रो सिटी की ब्रांच और शहरी इलाके की ब्रांच दोनों में ही मंथली एवरेज बैलेंस (एएमबी) घटकर 3000 हो जाएगा। अगर मेट्रोसिटी खाताधारक 3000 रुपए का बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता और उसका बैलेंस 75 प्रतिशत से कम है तो उसके जुर्माने के तौर पर 80 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा।
इसी तरह से 50 से 75 प्रतिशत कम बैलेंस रखने वालों को 12 रुपए और जीएसटी देना होगा। 50 प्रतिशत से कम बैलेंस होने पर 10 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। इसके अलावा मेट्रो सिटी ग्राहकों को 1 अक्टूबर से एसबीआई 10 फ्री ट्रांजेक्शन देगा जबकि अन्य शहरों के लिए 12 फ्री ट्रांजेक्शन दिए जाएंगे। एसबीआई ने एमएसएमई हाउसिंग और रिटेल लोन के सभी फ्लोटिंग रेट लोन को एक्सटर्नल बेंचमार्क रेपो रेट से जोड़ने का फैसला किया है, जो 1 अक्टूबर 2019 से लागू होगा।

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