नया मोटर व्हीकल एक्ट: हरियाणा पुलिस ने अब ऑटो चालक पर ठोका 32500 का जुर्माना

चंडीगढ/नगर संवाददाता : चंडीगढ़। नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के लागू होने के बाद उन वाहन चालकों की शामत आ गई है, जो जरूरी दस्तावेजों के बिना वाहन चलाते हैं। अब हरियाणा पुलिस ने एक ऑटो चालक पर 32 हजार 500 रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। इससे पहले मंगलवार को भी गुड़गांव पुलिस ने एक स्कूटर चालक का 23 हजार रुपए का चालान काट दिया था।

जानकारी के मुताबिक गुड़गांव के ब्रिस्टल चौक पर ट्रैफिक पुलिस के एक ऑटो चालक का 32 हजार 500 रुपए का चालान काट दिया। ऑटो चालक के पास रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस आदि कागजात नहीं थे। नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के पारित होने के बाद जुर्माना पहले की तुलना में कई गुना बढ़ा दिया गया है। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपए के स्थान पर अब 5,000 रुपए जुर्माना भरना होगा, जबकि अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसे पहले की तुलना में 20 गुना ज्यादा यानी 10000 रुपए जुर्माना देना होगा। पहले यह जुर्माना 500 रुपए था।
हालांकि मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों ने अभी नए नियमों को लागू नहीं किया है तथा कहा है कि समीक्षा के बाद वे इसे लागू करेंगे।

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