लखनऊ़, उत्तर प्रदेश/नगर संवाददाताः तेजाब फेंकने के पांच साल पुराने मामले में एसीजेएम कोर्ट, सादाबाद ने दो अभियुक्तों को सात साल कैद की सजा सुनाई है। उधारी के रुपये मांगने पर युवक पर तेजाबी हमला किया गया था। अभियुक्तों को सजा होने पर पीड़ित परिवार ने संतोष जाहिर किया है। गोपाल गली निवासी सुरेशचंद्र ने 23 दिसंबर 2012 को कोतवाली सादाबाद में वैभव बंसल निवासी सुभाष गली व बंटू वर्मा उर्फ कालिया निवासी रामलीला ग्राउंड, सादाबाद के खिलाफ धारा 326, 504 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। उनके भतीजे दीपक पर तेजाब फेंका गया था। दीपक ने उनसे दस हजार रुपये वापस करने की मांग की थी, जिसे लेकर विवाद हुआ। मामले की सुनवाई एसीजेएम, सादाबाद विनोद कुमार की कोर्ट में चल रही थी। सोमवार को हुई अंतिम सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। सबूतों व गवाहों के आधार पर दोनों युवकों को तेजाब फेंकने का दोषी पाया गया। धारा 326 के तहत वैभव व बंटू को सात-सात साल की कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। धारा 504 व 506 में इन्हें दोषमुक्त कर दिया। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में अभियोजन अधिकारी श्रीकांत व पैरोकार विनोद कुमार यादव थे।
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